टी.सी. जारी करने के हेतु विद्यालयों के लिए निर्देश

✍️ टी.सी. जारी करने के हेतु विद्यालयों के लिए निर्देश 👉

1. विद्यालय से कोई भी विद्यार्थी नियमानुसार एक बार ही ओरिजनल टीसी प्राप्त कर सकता है। अतः पोर्टल से जारी की जाने वाली ओरिजनल टीसी भी एक ही बार जारी की जा सकेगी। यदि किसी भी कारण से किसी विद्यार्थी की पूर्व की भांति ऑफलाइन टीसी जारी कर दी गई है, तो विद्यार्थी को ऑन लाइन टीसी की प्रति जारी न करें। ऑफ लाईन जारी टीसी के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर जारी किये गये शाला दर्पण क्रमांक को टीसी रजिस्टर में इन्द्राज करें। ध्यान रहें कि संस्था प्रधानों द्वारा केवल और केवल ऑफ लाइन या ऑनलाइन टीसी में से एक ही ओरिजनल टीसी हस्ताक्षर कर जारी की जानी है।

2. टीसी विद्यार्थी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो त्रुटिहीन होना चाहिए। विद्यार्थी का विस्तृत विवरण पत्र भरते हुए किसी विद्यालय से कोई त्रुटी हो गई है, तो टीसी जारी करने से पूर्व सभी त्रुटियों को सुधारें। टीसी जारी करने से पूर्व विद्यार्थियों की सभी सूचनाऐं आवश्यक रूप से जांचें। जांचकर ही टीसी जारी करें।

3. समस्त त्रुटी सुधार करने के पष्चात् भी टीसी जारी करने से पूर्व एसआर रजिस्टर से समस्त प्रविष्ठियो का पुनः मिलान करने के पश्चात् ही टीसी जारी करें। एक बार टीसी जारी करने बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।

4. उपरोक्त बिन्दु 2 व 3 के अनुसार जारी ऑनलाइन टीसी में यदि फिर भी कोई त्रुटी रह गई हो तो ऑनलाईन टीसी में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होने के कारण, ऐसे विद्यार्थियो की जारी ओरिजिनल ऑनलाइन टीसी पुनः प्राप्त कर पूर्व की भॉति एसआर रजिस्टर से हस्तलिखित टीसी जारी की जा सकेगी। उस हस्तलिखित टीसी पर पूर्व में जारी ऑनलाइन टीसी का शाला दर्पण क्रंमाक अंकित करना आवश्यक होगा।

5. यदि संस्था प्रधान द्वारा गलती से पोर्टल पर किसी एक विद्यार्थी के स्थान पर किसी अन्य विद्यार्थी की टीसी जारी कर दी गई है तो ऐसे विद्यार्थी की टीसी निरस्त नहीं की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में गलत टीसी जारी विद्यार्थी का पुनः प्रवेष नए एसआर नम्बर जारी कर किया जा सकेगा तथा विद्यार्थी का पुराना डाटा पुराने एसआर नम्बर से लिंक कर प्राप्त किया जा सकेगा।

6.विद्यालय से कोई छात्र किसी कक्षा (विद्यालय की अंतिम कक्षा को छोडकर) में उत्तीर्ण होता है तो उसे स्वभाविक रुप से अगली कक्षा मे क्रमोन्नत कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी की नये सत्रानुसार टीसी जारी की जा सकेगी।

7. बिन्दु संख्या-6 के अनुसार जारी टीसी में टीसी जारी करते समय विकल्प कक्षा उन्नति के बाद लगातार अनुपस्थित रहते हुए अन्यत्र प्रवेश हेतु उपयोग कर टीसी जारी की जावेगी जिससे विद्यार्थी नये सत्र मे उपस्तिथि शून्य मानी जावेगी तथा विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।

8. बिन्दु संख्या-6 के अनुसार यदि नये सत्र मे विद्यार्थी द्वारा विद्यालय शुल्क जमा करा दिया गया है तो उसे क्रमोन्नत कक्षा में अध्ययनरत दर्षाते हुए टीसी जारी की जा सकेगी तथा टीसी में विद्यार्थी के नये सत्र की उपस्थिति दर्शानी है।


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