समान पद पर नियुक्त होने पर वेतन निर्धारण

तृतीय श्रेणी शिक्षक के समान पद पर नियुक्त होने पर वेतन निर्धारण लेखाविज्ञ अक्टूबर 2018

1. शिक्षक भर्ती 2012 के अंतर्गत नियुक्त जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति शिक्षक भर्ती 2013 के अंतर्गत हुई है उन्हें पूर्व नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया जाएगा एवं नए नियोक्ता द्वारा कार्यग्रहण की अनुमति देय होगी !

2. चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को वरिष्ठता भर्ती परीक्षा 2013 में उनके द्वारा प्राप्त मेरीट क्रमांक के अनुसार सगणित की जाएगी एवं अभ्यर्थी की पूर्व सेवाएं वरिष्ठता के लिहाज से संगणित नहीं की जाएगी

3. शिक्षक भर्ती 2012 में नियुक्ति उपरांत शिक्षक भर्ती 2013 में चयनित होने वाले याचिकार्थी जिन्हें माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के अधीन कार्यमुक्त किया गया है ! उनके संबंध में पूर्व नियोक्ता द्वारा अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (एलपीसी) जारी किया जाएगा

4.ऐसे कार्मिकों के प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि के लिए नियत पारीश्रमिक अथवा पूर्व पद के अपने स्वयं के वेतनमान में वेतन जो भी लाभप्रद हो ! प्राप्त करने का विकल्प है प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 26 के तहत वेतन निर्धारित किया जाना प्रावधान है*

यह निर्देश वित्त विभाग की आईडी संख्या 101803088 दिनांक 25.6.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किए जाते हैं

शैक्षिक समाचार राजस्थान

1 thought on “समान पद पर नियुक्त होने पर वेतन निर्धारण”

Leave a Comment