सामान्य समस्या

प्रश्न – एक नवीन कर्मचारी का दो वर्ष की सेवा पश्चात वेतन फिक्सेशन 6 अक्टूबर 2018 को हुआ। क्या उसको दीवाली का बोनस मिलेगा ?
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उत्तर- एक अराजपत्रित राजकीय कार्मिक को यह बोनस 2018-19 वर्ष का मिल रहा है। इस केस में कार्मिक के 18-19 में मार्च 19 तक कुल 6 महीने से कम की नियमित सेवा हो रही है इसलिए बोनस नही मिलेगा।
6 माह से अधिक और 11 माह तक की सेवा पर आनुपातिक बोनस मिलेगा।
पूरे 12 माह की सेवा पर पूरा बोनस देय होगा।
ध्यान रहे कि फिक्स वेतन अराजपत्रित कार्मिक को बोनस देय नही है।

प्रश्न – निम्नांकित अराजपत्रित कार्मिको को अंकित तिथि अनुसार 27 वर्षीय ACP लगने से 5400 ग्रेड पे मिल गई तो इन कार्मिको को कितना बोनस मिलेगा ?

(1) एसीपी दिनांक 5 मई 2018
(2) एसीपी दिनांक 15 नवम्बर 2018
(3) एसीपी दिनांक 3 मार्च 2019
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उत्तर➡(1)5 मई 18 को ग्रेड पे 5400 हो गई इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि केवल 1 महीना 4 दिन ही होती है अतः बोनस नही मिलेगा।
उत्तर ➡(2)ग्रेड पे 5400 15 nov 18 को मिलने से वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि सात महीने होने से बोनस भी 7 महीने का अनुपातिक रूप से मिलेगा।
उत्तर➡(3)ग्रेड पे 5400 मार्च 19 में मिली है इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि 11महीने है इसलिए आनुपातिक 11 माह का बोनस मिलेगा।

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प्रश्न  – क्या एक अध्यापक ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन या दीपावली अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकता हैं ?
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उत्तर 1 ➡वेकेशन के क्रम में CL देय नही है इसलिए ग्रीष्मावकाश के साथ आगे या पीछे CL नही ले सकते है आवश्यकता होने पर one side में PL/ ML ले सकते है।
उत्तर (2)➡दीपावली अवकाश वेकेशन नही होता है इसे mid trum breck कहते है इसी प्रकार* *शीतकालीन अवकाश भी वेकेशन नही है उसे winter breck कहते है।
इसलिए शीतकालीन एवम दीपावली अवकाश के साथ CL ले सकते है।
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प्रश्न – एक कार्मिक अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 1 जुलाई 19 से 13 जुलाई 19 तक उपार्जित अवकाश पर रहता है। वह यात्रा पूर्ण पश्चात 14 जुलाई को कार्यालय में कार्यग्रहण करता है तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ किस तिथि से देय होगा ?
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उत्तर➡1 जुलाई को कोई कार्मिक CL के अलावा अन्य किसी प्रकार के अवकाश पर रहता है तो नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि 1 जुलाई को ही स्वीकृत होगी परन्तु कार्मिक को इसका आर्थिक लाभ अवकाश से पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होता है।
इस केस में कार्मिक 1 से 13 जुलाई 19 तक PL अवकाश पर है अतः वेतनवृद्धि 1 जुलाई को ही सेक्शन होगी परन्तु इसका आर्थिक लाभ 14 जुलाई 19 से मिलेगा।
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प्रश्न – यदि कोई कार्मिक maternity leave पूर्ण करने के बाद भी मजबूरी वश Join नहीं कर पाये तो उसको कौनसा अवकाश दिया जाएगा ?
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उत्तर➡वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-1(5)वित्त/नियम/96 दिनांक 26.02.2002 के अनुसार मातृत्व अवकाश के साथ CL के अलावा अन्य कोई भी अवकाश लिया जा सकता है
प्रश्न -: किसी शिक्षक की प्रथम नियुक्ति 2005 की है तथा 2017 में RPSC से प्राध्यापक पर चयन होकर 2019 में प्राध्यापक पर स्थाईकरण हो गया।
क्या उसके 2017 से 2019 के मध्य दो वर्ष ML व PL जुड़ेगी ?
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उत्तर-राजस्थान सरकार के शिक्षा ग्रुप-2 विभाग के आदेश क्रमांक-प 17(2)शिक्षा-2/2008 जयपुर दिनांक 18/10/17 के अनुसार
1➡ पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत कोई कार्मिक सीधी भर्ती से उच्च पद पर चयनित होता है एवम उस पद के प्रोबेशन में fix मानदेय के बदले पुराने पद के वेतन अनुसार विद्यमान वेतन ही आहरित करने का ऑप्शन देता है उस स्थिति में 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में कोई PL अथवा HPL अवकाश अर्जित नही होगा।
2➡ इस प्रकार के केस में पूर्व सेवा से अर्जित कर जमा किये हुए PL/HPL का उपयोग कार्मिक प्रोबेशन पीरियड में कर सकता है।
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प्रश्न -निम्नलिखित अराजपत्रित कार्मिक को कितना बोनस मिलेगा अगर वह-

(1) 31 मई 2018 को सेवानिवृत्त होता है।
(2) 30 नवम्बर 2018 को सेवानिवृत्त होता है।
(3) 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त होता है।
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उत्तर➡तीनो सवालों में उल्लेखित कार्मिक 1/4/20 की सेवा में नही होने से इस वर्ष बोनस नही मिलेगा।
बोनस हेतु कार्मिक को 1 अप्रैल 2020 को सेवारत होना अनिवार्य है।
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प्रश्न – एक कार्मिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 14 अगस्त 2019 है। वह 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अवकाश लेना चाहता है तो उसेअवकाश अधिकतम कितनी सीएल देय होगी ?*
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*उत्तर-* अवकाश नियमानुसार एक नवनियुक्त कार्मिक को निम्नानुसार आकस्मिक अवकाश देय है-

3 माह से कम सेवा अवधि* पर अधिकतम *5 CL* मिलेगी।

*3 माह से अधिक* लेकिन 6 माह से कम सेवा अवधि पर *10 CL* मिलेगी।

*6 माह से अधिक* की सेवा अवधि पर *15 CL* मिलेगी।
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प्रश्न – एक लिपिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 1 अप्रैल 2017 है। क्या वह बोनस प्राप्त करने का हकदार हैं ?*
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*उतर➡कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति तिथि 1/4/17 है इस लिए 2 वर्ष का प्रोबेशन पूरा होने के बाद 1/4/19 से नियमित वेतन श्रखला में वेतन निर्धारण होगा।*
*इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 का इस वर्ष मिलने वाला बोनस देय नही होगा।*

*नोट- प्रोबेशन की अवधि में जो fix मानदेय प्राप्त कर रहे है उनको बोनस नही मिलता है।*

(1 अक्टूबर 2016 से पूर्व नियुक्त सभी अराजपत्रित कार्मिक को बोनस मिलेगा)

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प्रश्न -एक कार्मिक के होम लोन होने से आयकर में रिबेट ले रहा है क्या वह एचआर की छूट लेने का हकदार हैं ?*
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*उत्तर-* मकान किराए की रिबेट उस कार्मिक को मिलेगी जो अपने पदस्थापना स्थान पर किराए के मकान में रह रहा हो, जिसका पोस्टिंग प्लेस हेडक्वार्टर पर स्वयं का मकान नही है और होम लोन अपने निवास स्थान पर मकान निर्माण के लिए लिया है।

होम लोन लेकर मकान निर्माण पूर्ण कर लिया है और उस मकान को किराए पर दिया है तो वह इनकम Other income from house property में show करनी होगी।

जिस स्थान पर पोस्टिंग है और वही आपने होम लोन लेकर मकान बनाया है तो आपको HRA की छूट नही मिलेगी।

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*प्रश्न  – मेरा राज्य बीमा पॉलिसी बॉण्ड खो गया है। मुझे बॉण्ड पुनः प्राप्त करने का प्रोसेस बताये।*
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*उत्तर➡राज्य बीमा की डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने का शुल्क 100 रु है ।*
*डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने हेतु अपनी SSO Id से online payment टैब में जाकर 100 रु का चालान जरनेट कर उसे बैंक में ऑनलाइन/ऑफलाइन जमा करावे फिर उक्त चालान की प्रति सलग्न कर आवेदन पत्र अपने जिले के GPF कार्यालय में प्रस्तुत करें एवम डुप्लीकेट बॉन्ड प्राप्त करे।*
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प्रश्न -एक कार्मिक के खाते में 300 प्लस 10 PL जमा है अब कर्मचारी 15 PL का नगद भुगतान उठाता है तो उसके अवकाश लेखे में अवकाश का इंद्राज कैसे होगा और शेष अवकाश को किस प्रकार अंकित किया जाएगा ?
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उतर➡वित्तिय विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-1(4)एफडी/Rules/98 दिनांक 12/12/12 के द्वारा उन कर्मचारियों के जिनके 1 jan एवम 1july को अग्रिम रूप से 15-15 PL जुड़ती है उनके अवकाश खाते में 300+15 दिन तक PL जोड़ने की अनुमति दी गई है।

उक्त अतिरिक्त प्लस की गई 15 दिन की PL को आगामी 6 महीने में उपयोग करना पड़ेगा यदि आगामी 6 महीने में इसका उपयोग नही करने पर यह लेप्स हो जायेगी।

➡लेखाविज्ञ जुलाई 16 के पृष्ठ 36 पर वित्तीय विभाग द्वारा गए स्पस्टीकरण के अनुसार उक्त 15 दिन PL के उपयोग(Taken) में अवकाश के समर्पण अथवा अवकाश पर रहना दोनों माने जायेंगे।

➡इस लिए इस केस में 300+10 दिन मे से 15 दिन का समर्पित अवकाश लेने के बाद अवकाश खाते में 295 दिन PL शेष रहेगी।

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प्रश्न -एक कार्मिक की वरिष्ठ अध्यापक पद पर प्रथम नियुक्ति 02 नवम्बर 2011 को हुई है। 05 सितम्बर 2016 पदोन्नति व्याख्याता के रूप में हुई। उसे प्रथम ACP किस वर्ष में देय होगी ?
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उत्तर👉कार्मिक की व्याख्याता पद पर पदोन्नति होने से इसका सेवा वर्ग अधीनस्थ सेवा से राज्य सेवा हो गया जिसमें 9,18,27 के स्थान पर 10,20,30 वर्ष की सेवा पर एसपी मिलती है।
इसलिए इस केस में प्रथम एसीपी नही मिलेगी क्योकि 9 वर्ष की सेवा से पूर्व ही कार्मिक की पदोन्नति हो चुकी है ।
अब 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 2/11/2031 से दूसरी एसीपी मिलेगी।
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प्रश्न – मैं प्रोबेशन काल मे पितृत्व अवकाश लेना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा और यह अवकाश मेरी पत्नी की प्रसूति तिथि से पूर्व और पश्चात कितनी अवधि तक उपभोग किया जा सकता है ?

उदाहरणार्थ- मेरी पत्नी की प्रसूति दिनांक 15 अक्टूबर 2019 है तो क्या मैं पितृत्व अवकाश 15 अक्टूबर से पूर्व ले सकता हूँ या मैं 15 नवम्बर के बाद लेना चाहूँ तो मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा ?
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उत्तर➡RSR 1951 के नियम 103A के अनुसार प्रत्येक पुरुष कार्मिक को जिसके 2 से कम संतान है, उसे अपने सम्पूर्ण सेवाकाल मे 2 बार 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। यह अवकाश प्रोबेशनर कार्मिक को भी देय है।

उक्त अवकाश को बच्चे के जन्म (प्रसूति) से 15 दिन पूर्व और जन्म की तिथि से 3 माह की अवधि में ले सकते है। इसका निर्धारित तिथि में उपयोग नही करने से यह अवकाश लेप्स हो जाता है।

गर्भपात/गर्भस्राव होने पर पितृत्व अवकाश देय नही होता है। इस अवकाश के साथ (C L के अलावा )अन्य कोई भी अवकाश ले सकते है।

बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करने पर अवकाश सेक्शन हो जायेगा इसकी सेवा पुस्तिका में अलग से एंट्री होती है परन्तु अवकाश लेखा में इंद्राज नही होता है।

उक्त प्रश्न में प्रसूति की संभावित तिथि 15 /10/19 है अतः इस केस में 15 oct19 से 15 दिन पहले 01 oct से एवम 15oct 19 से 3 महीने की अवधि में पितृत्व अवकाश का उपयोग किया जा सकता है।

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प्रश्न – हमारे प्रधानाचार्य महोदय का स्थानांतरण हो गया है। अब हमें 03 पॉवर लेने के लिए क्या करना होगा ?
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*उत्तर➡03 DDO के वित्तीय पॉवर हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर कर उचित माध्यम से अपने DEO Sec (Hq) को प्रेषित करे।*

इसके साथ निम्न कार्यवाही भी पूर्ण कर आवेदन पत्र के साथ सलग्न करे।

1➡मृत्यु/ट्रांसफर /सेवानिवृत होने वाले DDO का सम्बन्धित आदेश एवम शाला दर्पण से किये गए कार्यमुक्ति आदेश की प्रति
2➡चार्ज हस्तांतरण की प्रति
3➡जिनको 03 का चार्ज देना है उनके वर्तमान पद पर पदस्थापन आदेश की प्रति।
4➡निर्धारित आवेदन पत्र पर 03 का चार्ज लेने वाले सम्बन्धित अधिकारी की सहमति लेवे। इस हेतु प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर अवश्य करावे।

*नोट- उसी स्कूल में लेक्चरर कार्यरत है तो उसे 03 का पावर मिल सकता है।*

*जो अधिकारी प्रोबेशन में है, उसे यह 03 का अधिकार नही मिलता है इसके साथ ही 15 KM दूर पदस्थापित अधिकारी को भी यह अधिकार नही दिया जाता है।*

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*प्रश्न – मैं एक विद्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। क्या मुझे द्वितीय शनिवार को कार्य करने की एवज में CCL उपभोग करने का अधिकार है ?*
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*उत्तर➡विद्यालयों में द्वितीय शनिवार के बदले ड्यूटी देने पर क्षतिपूर्ति अवकाश (CCL) देने का राजकीय नियमानुसार प्रावधान है।*

*संस्था प्रधान द्वारा आदेशित करने पर रविवार तथा अन्य कोई राजपत्रित अवकाश में यदि कोई मंत्रालयिक कर्मचारी या चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो उतने दिनों के बदले उस कार्मिक को क्षतिपूर्ति अवकाश(CCL) भी देय होगा।*

*नोट-विद्यालयों एवम चिकित्सालयो को 5 days weak की व्यवस्था से भी मुक्त रखा गया है।
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*प्रश्न – मैं एक तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ। मैने अक्टूबर 2015 में 3 लाख रुपये का राज्य बीमा ऋण लिया। भूलवश मेरे राज्य बीमा ऋण के मूल में 52 हजार रुपये और ब्याज में 18 हजार रुपये अधिक कट गए। अब मैं वह अधिक कटी राशि प्राप्त करने के लिए क्या करूँ ?*
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*उत्तर➡* राज्य बीमा ऋण अथवा ब्याज की कटौती यदि अधिक हो जाती है तो उसका ऑटो समायोजन नही होता है इस के समाधान हेतु निम्न प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन पत्र जिले के GPF ऑफिस में ऑफलाइन प्रस्तुत करें।

वहाँ से आवश्यक जॉच पूर्ण कर आपके द्वारा किये गए अधिक भुगतान का रिफण्ड बिल बन कर आपके खाते में सीधा पुनः भुगतान होगा।

1➡उठाये गए ऋण की सम्पूर्ण कटौती का पूर्ण विवरण तैयार करे जिसमे क्रम संख्या, माह का नाम, बिल नम्बर एवम बिल दिनांक,TV नम्बर, भुगतान तिथि, मासिक कटौती प्रीमियम,लोन, ब्याज आदि का विवरण अंकित हो।

2➡साथ ही लोन की सम्पूर्ण कटौती के विवरण अनुसार GA 55 सलग्न करे।

3➡आपके बैंक a/c जिसमे आपका वेतन जमा होता है उसके पास बुक के प्रथम पेज की फोटोकॉपी या उस खाते का एक कैंसिल चेक साथ मे लगावे।

*नोट- सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर अपने DDO से प्रमाणित करवाने के पश्चात आवेदन पत्र GPF ऑफिस प्रेषित करे।*

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*प्रश्न – मैं अभी स्थानांतरित होकर नए विद्यालय में कार्यग्रहण कर चुका हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मुझे पूर्व स्कूल के टी ए बिल का भुगतान उठाना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा ?*
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*उत्तर➡* आजकल *वर्तमान स्कूल के TA बिल का भुगतान* उठाने के लिए कर्मचारी को paymanager पर employee लॉगिन से अपने TA बिल जरनेट कर DDO को फॉरवर्ड करने पड़ते है जो वर्तमान DDO के पास जाते है।

फिर सम्बन्धित DDO बजट आने पर अपने DDO लॉगिन से TA बिल बना कर उसे velidate कर ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देते है जहा से बिल पास होने पर कार्मिक को भुगतान हो जाता है।

*यदि किसी कार्मिक का ट्रांसफर हो जाता है एवम वह कोई बकाया TA अपनी employee login से सम्मिट करता है तो वह भी वर्तमान DDO के पास आयेगा फिर रिपोर्ट से उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर पुरानी स्कूल में जमा कराएगा ।*

*पुराना डीडीओ Add transfar employee ऑप्शन में वर्तमान स्कूल की आईडी डालकर संबंधित कार्मिक के बिल निकालेगा एवम यात्रा प्रमाणित कर आगे की समस्त कार्यवाही करते हुए TA बिल ट्रेजरी को भेजेगा।*

*विशेष नोट➡* अगर बिल कालातीत है तो कालातीत बिलो पर की जाने वाली कार्रवाई के पश्चात बिल ट्रेजरी भेजे जाएंगे।
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*प्रश्न – एक कार्मिक का प्रश्न है कि उसकी 2012 की नियुक्ति है। उसकी सर्विस बुक खो चुकी है और डुप्लीकेट सर्विस बुक भी नही है। PF सुरक्षित है। अब नियमानुसार सर्विस बुक कैसे बनेगी ?*
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*उत्तर➡* सेवापुस्तिका बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसे बहुत सम्भाल कर रखना चाहिए। किसी कारण से सेवापुस्तिका खो जाती है तो निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

1➡ सर्वप्रथम पुलिस थाने में सेवा पुस्तिका खो जाने की FIR दर्ज करानी पड़ती है जो DDO के माध्यम से की जाती है।
2➡ FIR की प्रति सलग्न कर सेवापुस्तिका खोने से सम्बंधित कारण सहित सम्पूर्ण विवरण लिख कर उचित माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को सूचित किया जावे।
3➡ नियुक्ति अधिकारी सूचना मिलने पर उसकी एक जांच बैठा कर सम्पूर्ण तथ्यो की जाँच करवायेंगे।
4➡ जाँच रिपोर्ट के आधार पर सेवापुस्तिका खोने में किसी कार्मिक/अधिकारी की लापरवाही दिखती है तो उसके विरुद्ध CCA नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। उसके बाद कार्मिक के दूसरी सेवापुस्तिका बनाने की अनुमति जारी की जाती है।
5➡ दूसरी सेवा पुस्तिका बनाने के आदेश जारी होने के बाद वर्तमान DDO Dupicate सेवापपुस्तिका उपलब्ध हो या पर्सनल फ़ाइल में उपलब्ध आदेशो के अनुसार अथवा वह कार्मिक जहाँ जहाँ कार्यरत रहा वहाँ से सूचनाएं एकत्रित कर उसकी दूसरी नयी सेवापुस्तिका बनाएंगे।

*नोट➡ प्रत्येक कार्मिक को अपनी डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका बना कर हमेशा अपडेट रखनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो।*
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*प्रश्न – शालादर्पण में प्रपत्र 10 में किसी कार्मिक की एम्प्लोयी आई डी नम्बर गलत दर्ज है। उसे सही कैसे करे ?*
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*उत्तर➡(1)* यदि कार्मिक Elementary का है तो peeo login से कार्यग्रहण टैब में जा कर एम्प्लॉई आई डी में आवश्यक सुधार किया किया का सकता है।

➡(2) यदि कार्मिक secondary विभाग का है तो इस हेतु निर्धारित प्रपत्र भर कर
[email protected]
पर ईमेल करना होता है।

*🎀🎀शैक्षिक समाचार🎀🎀*

*प्रश्न – एक कार्मिक लगातार कितने दिन उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकता है ?*
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*उत्तर➡* एक कार्मिक लगातार 120 दिन तक उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकता है ।

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*प्रश्न- एक कार्मिक का बेसिक वेतन 38000 रुपये है। उसका जून 19 का वेतन बनाना है तो उसे विकलांग भत्ता कितना देय होगा ?
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उत्तर➡ विकलांग राजकीय कार्मिको को बेसिक पे का 3% या अधिकतम 600 रु विकलांग भत्ता मिलता है। यह भत्ता ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन ब्रेक,मध्यावधि अवकाश में देय नही होता है अतः उक्त अवकाशो में विकलांग भत्ता वर्किंग डेज के अनुसार आनुपातिक मिलता है।

*नोट- अगर भूलवश ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाशों में विकलांग भत्ते का पूर्ण भुगतान कर दिया हो तो उसकी वसूली की जाए अन्यथा ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा।*

*🎀🎀शैक्षिक समाचार राजस्थान🎀🎀*

*प्रश्न – एक कार्मिक का प्रश्न है कि उसकी 2012 की नियुक्ति है। उसकी सर्विस बुक खो चुकी है और डुप्लीकेट सर्विस बुक भी नही है। PF सुरक्षित है। अब नियमानुसार सर्विस बुक कैसे बनेगी ?*
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उत्तर➡सेवापुस्तिका बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसे बहुत सम्भाल कर रखना चाहिए किसी कारण से सेवापुस्तिका खो जाती है तो निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।
1➡ सर्वप्रथम पुलिस थाने में सेवा पुस्तिका खो जाने की FIR दर्ज करानी पड़ती है जो DDO के माध्यम से की जाती है।
2➡FIR की प्रति सलग्न कर सेवापुस्तिका खोने से सम्बंधित कारण सहित सम्पूर्ण विवरण लिख कर उचित माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को सूचित किया जावे।
3➡नियुक्ति अधिकारी सूचना मिलने पर उसकी एक जांच बैठा कर सम्पूर्ण तथ्यो की जाँच करवायेंगे।
4➡जाँच रिपोर्ट के आधार पर सेवापुस्तिका खोने में किसी कार्मिक/अधिकारी की लापरवाही दिखती है तो उसके विरुद्ध CCA नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी उसके बाद कार्मिक के दूसरी सेवापुस्तिका बनाने की अनुमति जारी की जाती है।
➡दूसरी सेवा पुस्तिका बनाने के आदेश जारी होने के बाद वर्तमान DDo Dupicate सेवापपुस्तिका उपलब्ध हो या पर्सनल फ़ाइल में उपलब्ध आदेशो के अनुसार अथवा वह कार्मिक जहाँ जहाँ कार्यरत रहा वहाँ से सूचनाए एकत्रित कर उसकी दूसरी नयी सेवापुस्तिका बनाएंगे।
*नोट➡इसलिए ही प्रत्येक कार्मिक को अपनी डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका बना कर हमेशा अपडेट रखनी चाहिए।*

*प्रश्न – एक कार्मिक लगातार कितने दिन उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकता है ?*
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उत्तर➡एक कार्मिक लगातार 120 दिन तक उपार्जितअवकाश का उपयोग कर सकता है ।

*प्रश्न – शालादर्पण में प्रपत्र 10 में किसी कार्मिक की एम्प्लोयी आई डी नम्बर गलत दर्ज है। उसे सही कैसे करे ?*
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उत्तर➡(1) यदि कार्मिक Ele का है तो peeo login से कार्यग्रहण टैब में जा कर एम्प्लॉई आई डी में आवश्यक सुधार किया किया का सकता है।
➡(2) यदि कार्मिक sec विभाग का है तो इस हेतु निर्धारित प्रपत्र भर कर
[email protected]
पर ईमेल करना होता है।

प्रश्न – मेरा प्रश्न है कि क्या कोई व्याख्याता कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करें तो उसे प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने की एवज में किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन या भत्ता प्राप्त होता है ? मैंने सुना है कि व्याख्याता को प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने के लिए वेतन का 10% अतिरिक्त प्राप्त होता है।
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उत्तर➡किसी व्याख्याता के पास तीन महीने से अधिक अवधि तक प्रिंसिपल का चार्ज एवम 03 का अधिकार रहता है तो उसे वेतन का 10% अतिरिक्त लाभ देय होता है।

प्रश्न – पेमेनेजर पर कार्मिक का नाम /पिता का नाम अथवा जन्म तिथि गलत अंकित है। अब उसे कैसे सुधारा जा सकता है ?*
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*उत्तर-* कार्मिक को pay manager पर स्वयं के नाम /पिता के नाम/जन्मतिथि आदि में संशोधन के लिए निम्न documents treasury offline भेजने होंगे-

1.forwarding letter (जिसमें ग़लत व सही नाम का उल्लेख हो)
2. 10 th की marksheet
3. सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति।
4. प्रथम joining letter की प्रति

*नोट- कार्मिक के नाम/ पिता का नाम, जन्मतिथि में संशोधन करने के लिए जिला ट्रेजरी में आवश्यक दस्तावेजो के साथ सम्पर्क करने पर समस्या का समाधान हो जाएगा।*
*सम्पूर्ण दस्तावेजो सहित ईमेल भी जिला ट्रेजरी को भेज सकते है।*

*प्रश्न – मुझे दिसम्बर माह में 27 वर्षीय एसीपी प्रकरण तैयार करना है। कृपया 27 वर्षीय एसीपी में लगने वाले समस्त प्रपत्र की सूची भिजवाने की मेहरबानी करावे।*
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➡निर्धारित आवेदन पत्र
➡स्टाम्प पेपर पर दो बच्चों का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र ।
➡नियमित प्रथम नियुक्ति आदेश
➡पूर्व में 9 एवम 18 वर्ष के स्वीकृत एसीपी आदेश
➡ पूर्व में कोई पदोन्नति हुई है तो पदोन्नति आदेश एवम पदोन्नति पर वेतन निर्धारण आदेश की प्रति
➡1/1/16 से हुए 7 वे वेतनमान के फिक्सेशन आदेश एवम वेतन निर्धारण आदेश की प्रति ।
*नोट➡एसीपी के लिए 7 वर्ष की ACR की समीक्षा की जाती है अतः 7 वर्ष की ACR पूर्व में नही भरी गई हो तो वह भी आवेदन पत्र के साथ अवश्य सलंग्न करे।*

*प्रश्न -किसी सेवानिवृत्त कार्मिक की मेडिकल डायरी खो गई है तो उसे दूसरी डायरी प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी ?*
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*उत्तर-* दूसरी मेडिकल डायरी के लिए निम्न प्रक्रिया करनी है।

*1-सबसे पहले ऑनलाइन FIR की कॉपी प्राप्त करनी है जिसमें गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट दर्ज करानी है।*

2-शपथ पत्र पर नोटेरी करानी है और शपथ पत्र की भाषा यह होगी कि कि मेरी डायरी गुम हो गई है यदि भविष्य में मिलती है तो उसे निरस्त माना जाए।3-कार्मिक की एसएसओ आईडी से मेडिकल डायरी गुम हो जाने का ₹100 का बैंक का चालान बनेगा उसको बैंक में जमा कराने पर प्रति प्राप्त करनी है।*

*4-पी पी ओ नंबर की ओरिजिनल फोटो कॉपी एवं उपकोष अधिकारी ट्रेजरी के लिए नई मेडिकल डायरी जारी करने हेतु एप्लीकेशन तथा दो फोटो भी साथ मे देनी होगी।*

इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके समस्त दस्तावेजों सहित अपनी ट्रेजरी में जमा करा देना है तत्त्पश्चात आपको दूसरी मेडिकल डायरी उपलब्ध हो जाएगी।

प्रश्न➡ एक कर्मचारी है जो पहले थर्ड ग्रेड में टीचर था उसका प्रधानाध्यापक भर्ती में सिलेक्शन हो गया है अब उसको सीएल कितनी मिलेगी और वेतन एवं लाभ के बारे में विस्तार से बताएं और इसके संबंध में कोई आदेश हो तो जरूर डालें।
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उत्तर➡(1)कार्मिक HM बनने से पूर्व सेवा में है तथा उच्च पद पर चयन हुआ है इसलिये सत्र 1/7/19 से 30/6/20 तक नियमानुसार 15 CL मिलेगी पूर्व पद से रिलीव आदेश में उपभोग की गई CL का विवरण अंकित है उसके अनुसार 15 मेसे शेष रही CL का उपभोग 30/6/20 तक किया जा सकता है।
(2)➡उच्च पद चयन होने पर RSR नियम 26 के अनुसार वेतन निर्धारण होता है इसके तहत इस केस में अध्यापक के वर्तमान में pay metrix leval में आहरित वेतन के सेम स्टेज अथवा सेम स्टेज नही होने पर ऊपर की स्टेज पर HM की pay leval 14 में वेतन निर्धारण होगा ।
उदाहरण(1)➡वर्तमान पद अध्यापक पे लेवल 10 में मूल वेतन 45300 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 56100 पर होगा।

उदाहरण(2)➡वर्तमान पद व0अ0 पे लेवल 11 में मूल वेतन 57200 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 57800 पर होगा।

उदाहरण(3)➡वर्तमान पद लेक्चरर पे लेवल 12 में मूल वेतन 61300 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 61300 पर ही होगा।
*नॉट➡उपरोक्त वेतन निर्धारण 2 वर्ष को प्रोबेशन पूर्ण करने के बाद स्थाईकरण होने पर लागू होगा।*
*इससे पहले चयनित व्यक्ति 2 वर्ष तक प्रोबेशन में वर्तमान पद का विद्यमान वेतन* *आहरित करने का विकल्प दे सकता है अथवा HM पद का fix वेतन 39300 रु मिलेगा।*
प्रश्न – किसी एक कर्मचारी की पेमेनजर पर माह अक्टूबर की सैलरी बनाते समय बेसिक 61300 की जगह 63300 से भुगतान हो गया तो वसूली कैसे करे ?
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*उत्तर- ▶️1* उस कर्मचारी की पेमेनजर पर माह नवम्बर की सैलरी बनाते एम्प्लॉई pay डैटल्स मैं जाकर उस कर्मचारी को सेलेक्ट करे उसके उपरांत उस कर्मचारी के ऐड Allownes पर क्लिक करने के उपरांत सेलेक्ट कटौती मैं ROP को सेलेक्ट करे जितना पेमेंट एक्स्ट्रा दिया उसके अनुसार रकम भर के सेव कर देवे इस प्रकिया के अनुसार अधिकतम दी गई सैलरी वसूली की जा सकती है।

2. Egras से चालान जरनेट कर अधिक भुगतान की राशि जमा करवा सकते है।

प्रश्न- एक कार्मिक का बेसिक वेतन 38000 रुपये है। उसका जून 19 का वेतन बनाना है तो उसे विकलांग भत्ता कितना देय होगा ?
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उत्तर➡ विकलांग राजकीय कार्मिको को बेसिक पे का 6% या अधिकतम 600 रु (जो दोनों में कम हो) विकलांग भत्ता मिलता है। यह भत्ता ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन ब्रेक,मध्यावधि अवकाश में देय नही होता है अतः उक्त अवकाशो में विकलांग भत्ता वर्किंग डेज के अनुसार आनुपातिक मिलता है।

नोट- अगर भूलवश ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाशों में विकलांग भत्ते का पूर्ण भुगतान कर दिया हो तो उसकी वसूली की जाए अन्यथा ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा।

प्रश्न- एक कार्मिक का बेसिक वेतन 38000 रुपये है। उसका जून 19 का वेतन बनाना है तो उसे विकलांग भत्ता कितना देय होगा ?
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उत्तर➡ विकलांग राजकीय कार्मिको को बेसिक पे का 6% या अधिकतम 600 रु (जो दोनों में कम हो) विकलांग भत्ता मिलता है। यह भत्ता ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन ब्रेक,मध्यावधि अवकाश में देय नही होता है अतः उक्त अवकाशो में विकलांग भत्ता वर्किंग डेज के अनुसार आनुपातिक मिलता है।

नोट- अगर भूलवश ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाशों में विकलांग भत्ते का पूर्ण भुगतान कर दिया हो तो उसकी वसूली की जाए अन्यथा ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा।

प्रश्न – किसी एक कर्मचारी की पेमेनजर पर माह अक्टूबर की सैलरी बनाते समय बेसिक 61300 की जगह 63300 से भुगतान हो गया तो वसूली कैसे करे ?

उत्तर- ▶️1 उस कर्मचारी की पेमेनजर पर माह नवम्बर की सैलरी बनाते एम्प्लॉई pay डैटल्स मैं जाकर उस कर्मचारी को सेलेक्ट करे उसके उपरांत उस कर्मचारी के ऐड Allownes पर क्लिक करने के उपरांत सेलेक्ट कटौती मैं ROP को सेलेक्ट करे जितना पेमेंट एक्स्ट्रा दिया उसके अनुसार रकम भर के सेव कर देवे इस प्रकिया के अनुसार अधिकतम दी गई सैलरी वसूली की जा सकती है।

2. Egras से चालान जरनेट कर अधिक भुगतान की राशि जमा करवा सकते है।

प्रश्न ➡ एक कर्मचारी है जो पहले थर्ड ग्रेड में टीचर था उसका प्रधानाध्यापक भर्ती में सिलेक्शन हो गया है अब उसको सीएल कितनी मिलेगी और वेतन एवं लाभ के बारे में विस्तार से बताएं और इसके संबंध में कोई आदेश हो तो जरूर डालें।

उत्तर➡(1) कार्मिक HM बनने से पूर्व सेवा में है तथा उच्च पद पर चयन हुआ है इसलिये सत्र 1/7/19 से 30/6/20 तक नियमानुसार 15 CL मिलेगी पूर्व पद से रिलीव आदेश में उपभोग की गई CL का विवरण अंकित है उसके अनुसार 15 मेसे शेष रही CL का उपभोग 30/6/20 तक किया जा सकता है।

(2)➡ उच्च पद चयन होने पर RSR नियम 26 के अनुसार वेतन निर्धारण होता है इसके तहत इस केस में अध्यापक के वर्तमान में pay metrix leval में आहरित वेतन के सेम स्टेज अथवा सेम स्टेज नही होने पर ऊपर की स्टेज पर HM की pay leval 14 में वेतन निर्धारण होगा ।

उदाहरण(1)➡ वर्तमान पद अध्यापक पे लेवल 10 में मूल वेतन 45300 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 56100 पर होगा।
उदाहरण(2)➡ वर्तमान पद व0अ0 पे लेवल 11 में मूल वेतन 57200 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 57800 पर होगा।
उदाहरण(3)➡ वर्तमान पद लेक्चरर पे लेवल 12 में मूल वेतन 61300 का HM पद पर निर्धारण पे लेवल 14 में वेतन 61300 पर ही होगा।
नोट➡उपरोक्त वेतन निर्धारण 2 वर्ष को प्रोबेशन पूर्ण करने के बाद स्थाईकरण होने पर लागू होगा।

इससे पहले चयनित व्यक्ति 2 वर्ष तक प्रोबेशन में वर्तमान पद का विद्यमान वेतन आहरित करने का विकल्प दे सकता है अथवा HM पद का fix वेतन 39300 रु मिलेगा।

प्रश्न ➡कोई अध्यापक 6 D के तहत समायोजित होकर दूसरे विद्यालय में जाता है तो उसे 10 दिवस का योगकाल देय होगा या नही आवश्यक आदेश भी यदि हो सके तो उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

उत्तर➡ किसी भी प्रकार के समायोजन/प्रमोशन पर पोस्टिंग /APO पोस्टिंग आदि के कारण पदस्थापन कॉन्सिलिंग के द्वारा होता है तो यात्रा भत्ता एवम योगकाल देय नही होता है।

प्रश्न -किसी सेवानिवृत्त कार्मिक की मेडिकल डायरी खो गई है तो उसे दूसरी डायरी प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी ?
उत्तर- दूसरी मेडिकल डायरी के लिए निम्न प्रक्रिया करनी है।

1-सबसे पहले ऑनलाइन FIR की कॉपी प्राप्त करनी है जिसमें गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट दर्ज करानी है।
2-शपथ पत्र पर नोटेरी करानी है और शपथ पत्र की भाषा यह होगी कि कि मेरी डायरी गुम हो गई है यदि भविष्य में मिलती है तो उसे निरस्त माना जाए।
3-कार्मिक की एसएसओ आईडी से मेडिकल डायरी गुम हो जाने का ₹100 का बैंक का चालान बनेगा उसको बैंक में जमा कराने पर प्रति प्राप्त करनी है।
4-पी पी ओ नंबर की ओरिजिनल फोटो कॉपी एवं उपकोष अधिकारी ट्रेजरी के लिए नई मेडिकल डायरी जारी करने हेतु एप्लीकेशन तथा दो फोटो भी साथ मे देनी होगी।

इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके समस्त दस्तावेजों सहित अपनी ट्रेजरी में जमा करा देना है तत्त्पश्चात आपको दूसरी मेडिकल डायरी उपलब्ध हो जाएगी।

प्रश्न 33- मेरे पिताजी की 2005 में अध्यापक पर पर नियुक्ति हुई थी। अभी 2 माह पूर्व उनका सड़क दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया।
कृपया मुझे यह मार्गदर्शन प्रदान करे कि मेरे परिवार को पिताजी की मृत्युउपरांत क्या क्या आर्थिक और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी ?
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उत्तर➡NPS कार्मिक की डेथ होने पर नॉमिनी को निम्न सुविधाएं एवम भुगतान प्राप्त होगा।

1➡निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/पेंशन-अ/34926/09 दिनांक 28/8/19 के पॉइंट न 7 के अनुसार 01.01.04 के बाद नियुक्त कार्मिको को ग्रेच्युटी देय है।
2➡पारिवारिक पेंशन वित्त विभाग के आदेश-F12(18)FD(Rules)/2008 दिनांक 9/5/13 एवम आदेश दिनांक29/5/15 के अनुसार कार्यवाही करने पर Nps कार्मिक की डेथ होने पर नॉमिनी उसकी पत्नी / पति को पारिवारिक पेंशन एवम ग्रेच्युटी का भुगतान होता है इस हेतु नॉमिनी को कार्मिक के Nps अंशदान को प्रतिहारित करना होता है यदि यह अंशदान उसने आहरित कर लिया है तो उसे वापस जमा करना होता है अथवा Gpf ऑफिस से Nps अंशदान का भुगतान नही किया गया है इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होता है।
3➡ग्रेच्युटी की राशि जितने वर्ष की सेवा पूर्ण की थी (अधिकतम 33 माह)उतने ही माह का वेतन(Basic+Da)के हिसाब से या अधिकतम 20 लाख जो कम हो वह मिलती है।
4➡डेथ सामान्य हो या दुर्घटना से हो नियमानुसार राज्यबीमा के क्लेम का भुगतान होता है।
5➡यदि डेथ दुर्घटना में होती है तो समूह दुर्घटना के क्लेम के 3 लाख रु मिलते है।
6➡मृतक शिक्षा विभाग का कार्मिक हो तो हितकारी निधि से 1.5 लाख एवम शिक्षक कल्याण से 5 हजार रु सहायता राशि मिलती है।इस हेतु निर्धारित आवेदन पत्र निदेशालय बीकानेर भेजना होता है।
7➡कार्मिक के अवकाश खाते में जमा उपार्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिन )की PL का नगद भुगतान होता है।
8➡अनुकम्पा नियमानुसार डेथ होने पर परिवार के एक आश्रित की सरकारी नौकरी भी लगेगी जिसका आवेदन पत्र सम्पूर्ण दस्तावेजो के साथ 3 महीने में DDO को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
यदि आश्रित नाबालिग हो तो आयु में शिथिलन राज्य सरकार द्वारा देने का प्रावधान है।

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प्रश्न – मेरी जन्मतिथि 10 फरवरी 1960 है। मेरी प्रथम नियुक्ति तिथि 21 मार्च 1986 है। मेरा अभी मूल वेतन 71300 है। मेरे 300 PL जमा है। मेरा फरवरी 2020 में रिटायरमेंट है। मेरे प्रश्न यह है कि:-
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1- PL राशि कितनी मिलेगी ?
उत्तर➡300 दिन PL की राशि बेसिक pay एवम वर्तमान DA rate के अनुसार
(713000+12% 85560)=798560 रु

2- पेंशन कितनी बनेगी ?
उत्तर➡ 71300 बट्टा 2=35650 रु पेंशन निर्धारित होगी।

3- कॉम्युटेशन राशि कितनी मिलेगी ?
उत्तर➡रूपांतरण 35650रु बट्टा 3=11883 रु
कॉम्युटेशन की कुल राशि=11883×12×8.194=1168432 रु

4- ग्रेच्युटी राशि कितनी मिलेगी ?
उत्तर➡(pay +Da 12%)×16.5
=(71300+8556)
=79856×16.5
=1317624 रु

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प्रश्न – कालातीत बिल क्या होता है और इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है। TA और मेडिकल में कालातीत होने की अवधि क्या होती है ?
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उत्तर- अवधि पार बिलो को प्री चेक कराने बाबत आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है।
1➡दो साल से अधिक अवधि होने पर विपत्र अवधि पार हो जाते है।

2➡TA बिल यात्रा की डेट से और मेडिकल बिल डॉक्टर के साइन डेट से एवम अन्य एरियर बिल आदि पे फिटिंग की आर्डर डेट से अवधि पार की गणना होती है।
3➡2 वर्ष से अधिक अवधि पार विपत्र के साथ एक निर्धारित राशि का बॉन्ड लगा कर Deo Hq भेजते है जहाँ AAO उसे प्री चेक करते है।
4➡3वर्ष से अधिक अवधि पार विपत्र के साथ एक निर्धारित राशि का बॉन्ड लगा कर Deo Hq भेजते है जिसे Deo ऑफिस से DD ऑफिस भेजा जाता है । जहाँ AAO उसे प्री चेक करते है।
5➡बजट आने पर ही बिल प्री चेक हेतु भेजे जैसे बिल ट्रेजरी भेजते है उसी तरह बिल तैयार कर प्री चेक हेतु deo ऑफिस भेजे वहाँ से प्री चेक होने पर paymanager से फिर कवरिंग लैटर निकाल कर ट्रेजरी भेजे।

6➡ यह ध्यान रहे कि सारी प्रक्रिया एक ही वित्तीय वर्ष में पूरी हो जानी चाहिये।
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प्रश्न – पेमेनेजर पर कार्मिक का नाम /पिता का नाम अथवा जन्म तिथि गलत अंकित है। अब उसे कैसे सुधारा जा सकता है ?
उत्तर- कार्मिक को pay manager पर स्वयं के नाम /पिता के नाम/जन्मतिथि आदि में संशोधन के लिए निम्न documents treasury offline भेजने होंगे-

1.forwarding letter (जिसमें ग़लत व सही नाम का उल्लेख हो)
2. 10 th की marksheet
3. सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति।
4. प्रथम joining letter की प्रति

नोट- कार्मिक के नाम/ पिता का नाम, जन्मतिथि में संशोधन करने के लिए जिला ट्रेजरी में आवश्यक दस्तावेजो के साथ सम्पर्क करने पर समस्या का समाधान हो जाएगा।
सम्पूर्ण दस्तावेजो सहित ईमेल भी जिला ट्रेजरी को भेज सकते है।
प्रश्न – मुझे दिसम्बर माह में 27 वर्षीय एसीपी प्रकरण तैयार करना है। कृपया 27 वर्षीय एसीपी में लगने वाले समस्त प्रपत्र की सूची भिजवाने की मेहरबानी करावे।
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➡निर्धारित आवेदन पत्र
➡स्टाम्प पेपर पर दो बच्चों का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र ।
➡नियमित प्रथम नियुक्ति आदेश
➡पूर्व में 9 एवम 18 वर्ष के स्वीकृत एसीपी आदेश
➡ पूर्व में कोई पदोन्नति हुई है तो पदोन्नति आदेश एवम पदोन्नति पर वेतन निर्धारण आदेश की प्रति
➡1/1/16 से हुए 7 वे वेतनमान के फिक्सेशन आदेश एवम वेतन निर्धारण आदेश की प्रति ।
नोट➡एसीपी के लिए 7 वर्ष की ACR की समीक्षा की जाती है अतः 7 वर्ष की ACR पूर्व में नही भरी गई हो तो वह भी आवेदन पत्र के साथ अवश्य सलंग्न करे।

प्रश्न ➡एक कार्मिक 10 जनवरी 19 से 21 अक्टूबर19 तक अवैतनिक अवकाश पर रहा तथा 10 जनवरी को 36900 मूलवेतन था। अब कार्मिक की इन्क्रीमेंट दिनांक क्या होगी और 22 अक्टूबर को कितने मूल वेतन से वेतन बनेगा ? कृपया समाधान करावे।
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उत्तर➡यदि कर्मचारी 1/7/18 से 30/6/19 तक 6 महीने से अधिक अवैतनिक अवकाश पर रहता है तो 1/7/19 को वेतनवृद्धि का लाभ नही मिलता है।इस केस में 10 जनवरी 19 से 30 जून 19 तक निर्वेतन की अवधि 6 महीने से कम है इसलिए 1/7/19 का नियमित इंक्रीमेंट लगेगा एवम मूल वेतन 38000 रु होगा।लेकिन आर्थिक लाभ अवकाश के बाद पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 22 oct19 से देय होगा।

प्रश्न – किसी कार्मिक का थर्ड ग्रेड टीचर्स में रहते हुए सेकंड ग्रेड टीचर्स में नम्बर आ जाता है तो दस्तावेज प्रमाणित कराने हेतु Noc कहा से प्राप्त होगी ?
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उत्तर➡ पहले से सेवारत कार्मिक जो किसी सार्वजनिक /प्रतियोगी परीक्षा में सम्मलित होने के लिए आवेदन पत्र भरता है तो उसे उस समय ही उक्त परीक्षा में बैठने की सूचना संस्था प्रधान के माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को देनी अनिवार्य होती है।
नोट➡यदि परीक्षा में बैठने की पूर्व में सूचना विभाग को नही दी गई है तो चयन होने पर विभाग Noc जारी नही करता है।
2➡परीक्षा में चयन होने पर नियुक्ति अधिकारी से Noc प्राप्त करना अनिवार्य है इस हेतु आवेदन पत्र उचित माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को भेजा जाता है।
आवेदन निम्न क्रम से भेजा जायेगा।
Aplicant👉Ddo👉cbeo👉नियुक्ति अधिकारी
3➡शिक्षा विभाग में पोस्ट के अनुसार Noc देने के लिए निम्नलिखित अधिकृत है।
(1)3rd ग्रेड टीचरके लिए – सम्बन्धित Deo
(2)2nd ग्रेड टीचर के लिए-सयुक्त निदेशक( मण्डल कार्यालय)
(3)लेक्चरर के लिए -निदेशक महोदय
विशेष पूरक प्रश्न ➡अगर आपने सेकंड ग्रेड का एग्जाम थर्ड ग्रेड जॉइन से पहले दिया है और 2nd ग्रेड का रिजल्ट बाद में आया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय NOC कोन देगा?
उत्तर➡नियुक्ति अधिकारी
Deo ही Noc देंगे।
आप आवेदन करें उसमे 2nd ग्रेड का आवेदन पत्र साथ लगा देवे ओर सेवा में जॉइन करने से पूर्व आवेदन करने का हवाला दे देवे।

प्रश्न- पे मैनेजर पर किसी कार्मिक के नाम, पिता का नाम ओर जन्म तिथी म़े कोई सुधार कैसे होगा❓
हमारे पीईईओ के अधिका़श कार्मिकों के कुछ न कुछ मिसमैच है!!
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उत्तर➡वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13/9/19 एवम निदेशक बीकानेर के आदेश दिनांक 18/11/19 के अनुसार ifms प्रणाली के तहत भुगतान ई कुबेर पोर्टल के माध्यम से किये जाने से सभी कार्मिको के डाटा paymanager पर दिनांक 10/12/19 तक जांच कर अपडेट करने के निर्देश प्रदान किये है उसके बाद डाटा फ्रीज़ हो जायेगा एवम डाटा फ्रीज़ होने के बाद Ddo स्तर से कोई सुधार करना सम्भव नही होगा।
1➡डाटा में किसी कार्मिक के नाम,पिता का नाम,जन्मतिथि,सेवानिवृति तिथि,बैंक a/c ,एम्प्लोयी आई डी आदि में सुधार जिला ट्रेजरी से होगा इस हेतु उचित प्रमाण सलग्न कर स्कूल के लेटर पेड़ पर आवेदन जिला ट्रेजरी को भेजे या मेल करे।
नोट➡नाम एवम employee id में सुधार की सुविधा Sub treasury में भी उपलब्ध है।
2➡ई-कुबेर portal के माध्यम से भुगतान से पुर्व यह आवश्यक है, कि कार्मीक के नाम्, पिता नाम, पद नाम आदि में विशेष चिन्ह जैसे -कोमा, डोट, डेस, ओबलिग्, @,# नहीं होने चाहिए
3➡Ddo लॉगिन से निम्न संशोधन Ddo अपने स्तर पर कर सकते है।
सर्विस स्टेटस,कॉन्टेक्ट डिटेल्स,कार्मिक के मोबाइल न,Date टेब में कई प्रकार की डेट्स,नंबर टेब में SI, Gpf, प्राण न ,आधार न,बेल्ट न,pan नम्बर आदि इसके साथ ही फैमिली डिटेल्स
नॉट➡कार्मिक अपने एम्प्लोयी लॉगिन से भी उक्त आवश्यक संशोधन ऑन लाइन भी कर सकते है।कार्मिक द्वारा इस प्रकार ऑन लाइन किये गए अपडेट की रिक्वेस्ट Ddo के पास आयेगी फिर Ddo अपने स्तर पर संशोधन होने वाली सूचनाओ को
एप्रुड कर देंगे एवम ट्रेजरी के स्तर वाली सूचनाए संशोधन हेतु ट्रेजरी फोरवर्ड कर देंगे।
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प्रश्न- GPF स्थायी ऋण और SI ऋण लेने के लिए क्या प्रोसेस करनी पड़ती है ? ऑनलाइन ऋण आवेदन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं ?
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उत्तर➡Gpf एवम SI के ऋण हेतु कर्मचारी को अपनी sso id से sipf portal में ऑन लाइन आवेदन पत्र सम्मिट करना होता है।
सम्मिट कर ने बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट ऑप्शन से निकाल कर आवश्यक दस्तावेज सलग्न करे एवम Ddoको प्रस्तुत कर देवे।
कर्मचारी की sso id से सम्मिट किया ऋण आवेदन पत्र Ddo के पास जाता है जो वह उनको Ddo की sso id में sipf के pending task में मिलता है जिसे Ddo सम्बन्धित Sipf के जिला कार्यलय को आवेदन पत्र फोरवर्ड कर देते है।
(2)➡Gpf ऋण हेतु ऑनलाइन सम्मिट आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ निम्न दस्तावेज सलग्न करे।
1👉Gpf की मूल पास बुक जो आज दिनांक तक प्रमाणित हो।
2👉स्थाई ऋण हेतु 15 वर्ष की सेवापूर्ण हो चुकी है इस आशय का प्रमाण पत्र ।
इसके साथ ही प्रमाणित कर्मचारी के परिवार की सूची यदि ऋण पुत्र/पुत्री की सगाई अथवा विवाह हेतु ले रहे हो।
3👉यदि स्थाई ऋण भवन निर्माण /भवन मरम्मत हेतु ले रहे है तो भवन/प्लाट का पट्टा/न0पा0 या पंचायत की अनुमति/सक्षम अधिकारी द्वारा एस्टिमेट एवम ब्लू प्रिंट आदि सलग्न करे।
(3)➡SI ऋण हेतु सम्मिट किये गएआवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ निम्न दस्तावेज सलग्न करे।
1👉राज्य बीमा की पॉलिसी का मूल बॉन्ड
2👉SI की मूल पासबुक जो आज दिनांक तक प्रमाणित हो।
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प्रश्न ➡किसी अध्यापक ने RSCIT की परीक्षा उतीर्ण की है उसे फीस का पुनर्भरण भुगतान कैसे मिलेगा ❓एक अध्यापक को इसके लिए क्या ,करना होगा❓
उत्तर(1) ➡इस सम्बन्ध में अध्यापक जी उक्त फीस पुनर्भरण के लिए एक आवेदन पत्र अपने Ddo को देवे एवम RSCIT कोर्स के फीस की रशीद ,परीक्षा उतीर्ण की अंकतालिका,प्रमाण पत्र आदि उसके साथ लगावे।
(2)➡उसके बाद Ddo निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाइन कार्यालय व्यय ऑब्जेक्ट हेड(05) में बजट की मांग करेंगे।
बजट हेतु प्रपत्र [email protected] पर ईमेल करे।
(3)➡बजट प्राप्त होने पर Ddo पेमेनेजर से कार्यालय व्यय ऑब्जेक्ट हेड (05) में FVC बिल बना कर कार्मिक को भुगतान करेंगे।

प्रश्न – मेरे स्टाफ में एक कार्मिक की जन्मतिथि 14/8/1960 है जिसके हिसाब से वे दिनांक 31/8/20 को सेवानिवृत हो रहे है उनके पेशन प्रकरण को तैयार करने हेतु क्या आवश्यक कार्यवाही करनी होगी ❓

1➡सर्व प्रथम सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी एवम एक निर्धारित शपथ पत्र सलग्न कर नियुक्ति अधिकारी से सेवानिवृति आदेश जारी करावे।
कार्मिक की डेथ होने पर डेथ सर्टीफिकेट के आधार पर सेवा समाप्ति का आदेश जारी कराना होता है।
2➡सेवा पुस्तिका में पेंशन कुलक भरने से पूर्व निम्न कार्य पूर्ण करें।
(1)1/7/20 को लगने वाला इंक्रीमेंट Tentetiv लगावे। (2)1/4/19 से 31/8/20 तक सेवा सत्यापन भी Tentetiv अवश्य करे ।इसके साथ ही प्रथम नियुक्ति से अंत तक किये गए सत्यापन की जांच अवश्य कर लेवे।इसमे कटिंग,ओवर राइटिंग,कोई अवधि missing या कोई अवधि डबल सत्यापित नही होनी चाहिए।
पेंशन योग्य सेवा की गणना सेवा सत्यापन के आधार पर ही होती है अतः इसे बहुत ध्यान से चेक करें एवम सत्यापन की सील पर क्रमांक 1,2,3,—-लगा देवे।
(3)सेवानिवृति /सेवासमाप्ति आदेश की एंट्री सर्विस बुक में करे।
(4)सेवाकाल मे किसी प्रोजेक्ट आदि में प्रतिनियुक्ति पर रहे है तो उक्त अवधि का पेंशन अंशदान जमा करवा कर SB में एंट्री करे।
(5)अवकाश खाते को सर्विस बुक से अलग कर देवे या लास्ट बैलेंस leave a/c के ले कर व्यक्तिगत पंजिका में सुरक्षित रख लेवे।
3➡उसके बाद तीन प्रति में पेंशन कुलक भरे । कार्मिक राज्य के बाहर का है एवम अपने राज्य से पेंशन उठाना चाहता है तो चार सेट भरे।
कुलक भरते समय निम्न बातो का विशेष ध्यान रखे।
1👉कुलक में काटछांट ,ओवर राइटिंग नही हो यदि कटिंग हो तो उसे CA करे।
2👉कुलक में पेंशन,ग्रेच्युटी, कम्युटेशन आदि राशि की सही गणना कर अंकित करें।
3👉सेवा में कोई सरकारी भवन ऋण, वाहन ऋण आदि लिया है तो ट्रेजरी से Noc प्राप्त कर SB एवम कुलक में एंट्री करे।
4👉निर्धारित स्थान पर कार्मिक के एवम Ddo के हस्तक्षर अवश्य करावे कही बाकी नही रहे यह विशेष ध्यान रखे।
5👉1/11/19 से लागू 300 दिन PL का बजट पेंशन विभाग द्वारा की आवंटित होगा इसलिए कुलक में ऑफिस आई डी एवम कर्मचारी की एम्प्लोयी आई डी अवश्य लिखे। साथ ही बजट हेड, PL की संख्या एवम राशि का विवरण भी सलग्न करे।
6👉कुलक में निर्धारित जगह पति एवम पत्नी के जॉइंट फोटो चस्पा करे एवम कार्मिक उन पर हस्ताक्षर भी करेंगे एवम Ddo प्रमाणित भी करेंगे।
कुलक के साथ मूल सेवा पुस्तिका सहित निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से सलग्न करें।
1➡सेवानिवृति/सेवा समाप्ति आदेश
2➡आन्तिम संस्था का अदेय प्रमाण पत्र
3➡पूरी सेवाकाल का संस्थापन विवरण
4➡इग्लिश में निर्धारित Bio data फॉर्म
5➡काल्पनिक LPC
6➡प्रथम नियुक्ति आदेश
7➡स्थाईकरण आदेश
8➡सेवाकाल में कोई वसूली हुई है तो वसूली के आदेश मय चालान की प्रति
9➡paymanger से डाउनलोड कर pay slip
10➡पत्नी सहित परिवार के सभी सदस्यों की जन्मतिथि के प्रमाण हेतु कोई दस्तावेज जिसमे उनकी जन्मतिथि अंकित हो।
11👉सरकारी ऋण भवन ऋण, वाहन ऋण आदि की Noc
12👉सेवाकाल में निलंबित हुए हो तो निलम्बन आदेश,पुनः बहाल आदेश,दंड आदेश आदि सलग्न करे कोई CCA 16 &17 में कार्यवाही हुई होतो उस सम्बन्धित सभी पत्र भी सलग्न करे।
13👉बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी या कैंसिल चेक
नॉट👉अलग अलग क्षेत्रीय पेंशन कार्यलय के कुछ अलग प्रपत्र मांगे जाते है आप अपने से सम्बंधित पेन्शन कार्यालय के निर्देशानुसार कार्यवाही करावे यह सामान्य जानकारी आपकी सुविधा हेतु प्रसारित है।

प्रश्न➡श्रीमान जी, हमारे DDO Paymanager पर I’d, password or केप्चा डालने के बाद, OTP वाला box आ ही नहीं रहा है. इसलिए Paymanager की DDO I’d खुल ही नहीं रही है. अब क्या करें. हमारा तो पुरा काम ही अटक गया है. Pls help me.

उत्तर➡इस केस में paymanager के मास्टर टैब में Ddo informetion फीड नही है। जिससे ओटीपी का ऑप्शन नही आ रहा है।
👉इसके समाधान हेतु Ddo अपने स्कूल के लैटर पेड़ पर अपनी ट्रेजरी या सब ट्रेजरी को एक आवेदन पत्र भेजे जिसमे Ddo का नाम,मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर,ईमेल एड्रेस, ऑफिस आई डी एवम Ddo कोड अवश्य लिखे।
👉ट्रेजरी/सब ट्रेजरी को ट्रेजरी Ddo informetion नाम से एक ऑप्शन दिया गया है जिसमे Ddo के पत्र के अनुसार सूचनाए अपडेट की जायेगी उसके वेरिफिकेशन हेतु भी Ddo के मोबाइल पर एक ओटीपी आयेगा जिसे 2 मिनिट में बतावे उसे फीड करते ही आपकी Ddo informetion update हो जायेगी फिर आप अपने Ddo लॉगिन को ओपन कर सकेंगे।
नॉट➡ (1) ओटीपी 2 मिनिट के लिए ही मान्य होता है अतः अच्छा यह रहेगा Ddo उपरोक्त पत्र ले कर व्यक्तिगत रूप से ट्रेजरी/सब ट्रेजरी जा कर Ddo informetion अपडेट करवा लेवे।
(2)➡कोई कार्मिक अपनी आई डी से एम्प्लोयी लॉगिन नही कर पा रहे है तो वह अपने Ddo के पास जा कर मास्टर में अपने मोबाइल नम्बर अपडेट करावे।

प्रश्न – एक पेंशनर को अपनी पेंशन शुरू कराने के लिए कौन कौन से विपत्र कोषालय को भेजने पड़ते हैं ?
उत्तर-Pensioners द्वारा Pension शुरू करवाने हेतु कोषागार/उपकोषागार को भेजे जाने वाले दस्तावेज निम्नलिखित है
👇
1. आधार कार्ड की फ़ोटो प्रति
2. पेन कार्ड की फ़ोटो प्रति
3. बैंक पास बुक की फ़ोटो प्रति
4. निरस्त चैक
5. पासपोर्ट साइज 4 फोटो जोड़े की
6. मूल LPC
7. दो revenue tickets
8. फ़ौल्डर (प्लास्टिक bags) 2 नग
9. PPO आदेश की प्रति
Note:- आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में नाम एक ही होना चाहिए।

प्रश्न – ग्रेच्यूटी क्या होती है ? यह किस प्रकार निर्धारित की जाती है ? क्या यह सभी कर्मचारियों को देय है ?

उत्तर➡एक राज्य कर्मचारी 5 वर्ष की योग्यता सेवापूर्ण करता है ओर नियम 54 के अनुसार सर्विस ग्रेच्युटी या पेंशन प्राप्त करने के योग्य होता है।
उसको सेवानिवृति पर प्रत्येक 6 माही के लिए परिलब्धियों( PAY+DA)की 1/4 के समान ग्रेच्युटी का भुगतान मिलेगा जो 16.5 की परिलब्धियों से अधिक नही होगा।
7 वे वेतनमान में इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रु है।
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सेवा में रहते हुए डेथ होने पर निम्न तालिका अनुसार ग्रेच्यूटी का भुगतान होता है।
(1)👉1 वर्ष से कम सेवा पर=2 माह का वेतन (pay+Da)
(2)👉1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम सेवा पर=6 माह का वेतन
(3)👉5 वर्ष से अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम सेवा पर=12 माह का वेतन
(4)👉11 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम सेवा पर =20 माह का वेतन
(5)👉*20 वर्ष से अधिक सेवा पर =प्रत्येक पूर्ण की गई छ माही पर 1/2 माह का वेतन जो कि 33 माह के वेतन से अधिक नही होगा
नॉट➡कार्मिक की डेथ के बाद ग्रेच्यूटी का भुगतान उसके नॉमिनी पत्नी/पति को किया जाता है।
यदि कार्मिक में सेवापुस्तिका में DC&RG का नोमीनेशन फॉर्म चस्पा नही किया है तो ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान उसके परिवार के सभी सदस्यों को समान रूप से हिस्सो मे बाँट कर किया जाता है । इसलिए सभी के सेवापुस्तिका में DC&RG का नॉमिनेशन किया जाना अति आवश्यक है।
विशेष➡वित्त विभाग के आदेश दिनक 6.12.17 के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना(NPS) में नियुक्त कर्मचारियों को भी ग्रेच्यूटी देय है अथार्त ग्रेच्युटी सभी कार्मिको को मिलती है
प्रशन ➡गत वर्ष एक छात्र के स्कॉलरशीप का आवेदन पत्र ऑनलाइन सम्मिट किया गया था परंतु उस छात्र के खाते में स्कालरशिप की राशि आज तक जमा नही हुई इसका क्या कारण हो सकता है ?
उत्तर➡इसके निम्न कारण हो सकते है।
1👉छात्र का स्कूल मैं जो नाम दर्ज है उसके अनुरूप ही आधार कार्ड,बैंक के खाते एवम भामाशाह कार्ड में नाम होना चाहिये।
यदि नाम मे मिस मैच है तो ऑनलाइन भुगतान अटक जाता है।
यदि कही मिस मैच है तो स्कूल में दर्ज नाम के अनुसार सुधार करावे।
2👉छात्र के बैंक खाते को आधार एवम भामाशाह कार्ड से लिंक किया हुआ नही होगा उनको लिंक करावे।
3👉छात्रों द्वारा लम्बे समय से यदि बैंक खाते में लेन देन नही किया गया है तो वह खाता बन्द हो जाता है इसलिए बैंक खाते की जांच करावे यदि खाता बन्द हो गया है तो बैंक जाकर आवश्यक कार्यवाही कर खाते को पुनः चालू करावे।
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यदि कोई कर्मचारी अपनी दो बेटी के बाद पुत्र गोद लिया हैं तो एसीपी एवम पदोन्नति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

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उत्तर➡दो संतान के बाद कोई कार्मिक तीसरी संतान को विधिवत गोदनामा बनवा कर गोद लेता है एवम अपने शपथ पत्र में अंकित करता है तो वह दो से अधिक संतान की श्रेणी में आ जाता है।
👉 दो से अधिक संतान होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 6/10/15 के अनुसार Due एसीपी एवम प्रमोशन due date के 5 वर्ष बाद मिलेगी ।
👉उपरोक्त आदेश में संशोधन कर दो से अधिक संतान होने पर वर्तमान में वित्त विभाग के आदेश 1/6/17 के अनुसार एसीपी एवम पदोन्नति Due date के तीन वर्ष बाद मिलेगी।

नॉट➡कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक-प 7(1)कार्मिक/क-2/95 पार्ट-ll date 2/8/16 के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई कार्मिक निराश्रित बालक को राजकीय शिशुगृह से विधिवत दत्तक ग्रहण करता है तो वह कर्मचारी के बच्चों की संख्या में शामिल नही माना जायेगा।

प्रश्न➡एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन L-4 में 32700 रु है उसका कनिष्ठ सहायक के पद  पर पदोन्नति होने पर किस प्रकार वेतन निर्धारण होगा❓

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उत्तर-चतुर्थ श्रेणी से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति होने पर पुनरक्षित वेतनमान 2008 में केवल ग्रेड पे का अंतर देकर वेतन निर्धारण किये जाने का प्रावधान था जिसके अनुरूप 7 वेतनमान में उसके वर्तमान पे लेवल में आहरित वेतन के समान स्टेज  ओर समान स्टेज नही होने पर उसकी  ऊपर की स्टेज पर पे लेवल (L-5) में वेतन निर्धारण होता है।

इस केस में L-5 में मूल वेतन 33300 रु पर वेतन निर्धारण होगा।

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प्रश्न➡एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन L-4 में 32700 रु है उसका कनिष्ठ सहायक के पद  पर पदोन्नति होने पर किस प्रकार वेतन निर्धारण होगा❓

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उत्तर-चतुर्थ श्रेणी से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति होने पर पुनरक्षित वेतनमान 2008 में केवल ग्रेड पे का अंतर देकर वेतन निर्धारण किये जाने का प्रावधान था जिसके अनुरूप 7 वेतनमान में उसके वर्तमान पे लेवल में आहरित वेतन के समान स्टेज  ओर समान स्टेज नही होने पर उसकी  ऊपर की स्टेज पर पे लेवल (L-5) में वेतन निर्धारण होता है।

इस केस में L-5 में मूल वेतन 33300 रु पर वेतन निर्धारण होगा।

नोट➡अन्य कार्मीको कि तरह ही नियम लागू हैं, चुँकि च.श्रे.कार्मीक L-4 में है, इसका मतलब उसने 27 वर्षीय ACP प्राप्त कर लिया है, इसलिए केवल pay matrix lavel change होगा, यदि च.श्रे. कार्मीक यदि L-1 में होता और उसका promotion क.सहा. पद पर होता तो नियमानुसार वित्तीय उन्नयन (26A)का लाभ मिलता है।

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क्या राज्य बीमा की पॉलिसी सेवनिवृति के बाद नेक्स्ट मार्च तक जारी रख सकते है❓यदि हाँ तो इसका पूरा प्रोसेस बतावे।

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सामान्य तय कार्मिक की सेवनिवृति की तिथि से पूर्व 1 अप्रैल को राज्य बीमा की पॉलिसी परिपक्व हो जाती है इस प्रकार कार्मिक को 1 से 12 महीने तक पॉलिसी का लाभ नही मिल पाता है इसलिए निदेशक राज्य बीमा एवम प्रावधायी निधि विभाग जयपुर के आदेश एफ 19/बीमा/व्य0एवंप0/2010-11/1068-1118 दिनांक 4/12/19 के अनुसार अब सेवानिवृति होने वाले कार्मिक सेवानिवृति के बाद नेक्स्ट मार्च तक राज्य बीमा की पॉलिसी जारी रख सकते है।

इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाएं

1➡इस योजना हेतु पॉलिसी परिपक्व होने की तिथि से 15 दिन पूर्व तक एक विकल्प पत्र भर कर Gpf ऑफिस में जमा करावे कि मैं मेरी राज्य बीमा की पॉलिसी को सेवानिवृति के बाद नेक्स्ट मार्च तक जारी रखना चाहता हूँ।

2➡फिर सेवानिवृति के महीने तक अपने राज्य बीमा की  प्रीमियम की कटौती नियमित वेतन से करें।

3➡सेवानिवृति वाले महीने का वेतन आहरित होने के बाद अपनी sso id से क्लेम सम्मिट करे जो ddo के पास जायेगा वे पेंडिंग टास्क से उसे फोरवर्ड करेंगे आवश्यक दस्तावेज सलग्न कर हार्ड कॉपी Gpf ऑफिस में जमा करावे।

4➡सेवानिवृति से नेक्स्ट मार्च तक की राज्य बीमा की कटौती राशि क्लेम मेसे काट कर समायोजन किया जायेगा।

नोट👉इस योजना में सेवानिवृति के बाद नेक्स्ट मार्च तक राज्य बीमा पॉलिसी रिश्क कवर करती है उस अवधि में यदि कार्मिक की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पॉलिसी की दुगनी राशि सदत्त की जाएगी ।

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प्रश्न👉एक कार्मिक को ग्रामीण से शहर के किसी कार्यालय में एपीओ किया गया अब वो कार्मिक ddo से CCA व् शहरी HRA यानि 16% मांग रहा है क्या उसे यह देय होगा या नही❓

(2)👉इस तरह ही किसी कार्मिक को निलंबित कर मुख्यालय शहरी स्थान पर किया गया उसे निर्वाह भत्ता का भुगतान किस दर से किया जायेगा ❓

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उत्तर(1)➡Apo  किये जाने पर कार्मिक का मुख्यालय बदलता है एवम APO में जिस नवीन पदाथापित स्थान पर लगाते है  अथवा  वेतन-व्यवस्था के जिस स्थान से आदेश होते है उसके अनुसार CCA, HRA देय होगा  क्योंकि APO कोई दंड नहीं है, ।

उत्तर➡(2)निलंबित किये जाने पर कार्मिक का मुख्यालय बदलता है लेकिन उसके निर्वाह भत्ते का भुगतान मूल पदस्थापन स्थान से ही मिलता है। तथा उसी बेसिक वेतन के आधार आहरित होता है जो उसे निलंबित  करने से पूर्व वेतन मिल रहा था ।

निलम्बन आदेश में दिए गये निर्देश अनुसार बेसिक वेतन का (50% अथवा 75%) निर्वाह भत्ता मिलता है।

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प्रश्न➡मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ मेरी घरेलु परिस्थियों से मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहता हूं कृपया इसका पूरा प्रोसेस बताए❓

 ➡28 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर मुझे कितनी पेंशन एवं अन्य परिलाभ प्राप्त होंगे जबकि मेरा मूल वेतन वर्तमान में 73400 रु है तथा मेरी जन्म तिथि 1अप्रैल 1965 है तथा मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 1 अप्रैल 1920 से लेना चाहता हूं❓❓

उत्तर👉 अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने के लिए कार्मिक को 3 महीने पहले निर्धारित आवेदन पत्र में एप्लीकेशन अपने नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करनी पड़ती है।जो निम्न क्रम से नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित होगी।

Ddo➡Cbeo➡नियुक्ति अधिकारी

नोट👉 (1)स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन पत्र बहुत सोच विचार कर करना चाहिए क्योंकि एक बार आवेदन करने के बाद उसे वापस लेने का प्रावधान अब नहीं है।

👉(2)स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दिन को  अकार्य दिवस(Non working day) माना जाता है अतः इसको ध्यान में रख कर आवेदन करना होता है।

👉28 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति  लेने पर मूल वेतन के 50% की दर से full पेंशन राशि निर्धारित की जाती है इस केस में ₹36700 पेंशन की राशि बनेगी ।

👉ग्रेच्युटी का भुगतान 28 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर  ग्रेच्युटी के रूप में 14 महीने का वेतन  (Pay+Da)के हिसाब से मिलेगी जो जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रु है।  

इस केस में ग्रेच्यूटी की राशि

73400(Pay)+8808(Da 12%)=82208

82208×14=1150912

 

👉कंप्यूटेशन पेंशन मूल पेंशन का 1 बटा 3 भाग =12233 रु होगी ।

रूपांतरण पेंशन के रूप में कुल राशि  निम्न सूत्र के अनुसार मिलेगी।

12233×12×8.572

=1258335रु

नोट➡कम्युटेशन में सेवनिवृति से आगामी जन्म तिथि पर होने वाली आयु के अनुसार परावर्तन फेक्टर से गुना होता है इस केस में सेवनिवृति के दिन 55 वर्ष पूर्ण हो रही है एवम आगामी जन्मदिन पर आयु 56 वर्ष हो रही है अतः 8.572 से गुना किया गया है।

👉स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर यदि कार्मिक राज्य बीमा की पॉलिसी को परिपक्व होने की तिथि तक जारी रखना चाहे तो वह उसे जारी रख सकता है इसके लिए सेवानिवृत्ति के बाद प्रीमियम की राशि व्यक्तिगत रूप से प्रति माह चालान से जमा करवानी पड़ती है अन्यथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद राज्य बीमा की राशि उठाने पर पॉलिसी के समर्पित मूल्य(Sarrender velue) के अनुसार भुगतान प्राप्त होता है।

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पदोन्नति को फोरगो करने पर प्रभाव

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प्रश्न➡मैं 2nd ग्रेड टीचर के पद पर कार्यरत हूँ मेरा डीपीसी वर्ष 2019-20 में लेक्चरर पद पर प्रमोशन हुआ  लेकिन मैंने उसको परित्याग (फोरगो) कर दिया ।

कृपया यह बतावे की इसका मेरे आगे प्रमोशन एवम एसीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा❓

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उत्तर➡पदोन्नति पर फोरगो करने का निर्णय बकाया सेवा अवधि एवम आर्थिक नुकसान की गणना करने के बाद करना चाहिए पदोन्नति को फोरगो करने पर वित्तीय एवम संस्थापन दोनों स्तर पर हानि होती है।

*(1)पद्दोन्नति पर प्रभाव*👉कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 4.6.2008 के अनुसार फोरगो करने से दो चयन वर्ष बाद पुनः प्रमोशन की पात्रता सूची में नाम आता है।

आपने 2019-20 की डीपीसी में फोरगो किया है इसलिए आपका नाम प्रमोशन हेतु  2 चयन वर्ष के बाद पुनः 2022-23 में आयेगा एवम आप प्रमोशन के लिए पुनः पात्र होंगे।

*नॉट👉व्याख्याता पद पर फोरगो करने के बाद भी वरिष्ठता के आधार पर यदि व0अ0का नम्बर HM सेकेंडरी स्कूल के पद हेतु आता है तो वह इसके लिए पात्र रहता है।*

*(2)फोरगो का एसीपी पर प्रभाव*

➡वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.09 एवं 30.10.17 की अधिचुचना के रूल्स 14&15 के अनुसार फोरगो करने पर पूर्व में स्वीकृत एसीपी की वसूली नही होगी।

➡फोरगो करने के बाद जो बकाया एसीपी होती है वह एसीपी जितने वर्ष फोरगो रहता है उस अवधि को जोड़ कर पुनः प्रमोशन पर जॉइन करने के बाद मिलती है।

➡जैसे 2019-20 में फोरगो किया तथा पुनः 2022-23 में पदोन्नति होने पर जॉइन किया गया तो भविष्य में जो बकाया एसीपी है वह निम्न अनुसार देय होगी।

(1)9 वर्ष की एसीपी 9+3=12 वर्ष में मिलेगी

(2)18 वर्ष की एसीपी 18+3=21 वर्ष में मिलेगा

(3)27 वर्ष की एसीपी 27+3=30 वर्ष में मिलेगी

*नॉट➡फोरगो के बाद पुनः पदोन्नति पर जॉइन नही करने तक आगामी एससीपी नही मिलेगी।*

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प्रश्न➡हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैडम प्रसूति अवकाश पर चली गई है ऐसी स्थिति में 03 पावर का क्या होगा ?

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उत्तर➡प्रसूति अवकाश की स्थिति में उनके पुनः ड्यूटी पर लौटने तक किसी व्याख्यता के अथवा किसी अन्य Ddo के नाम 03 के अधिकार लेने होंगे। प्रिंसिपल हस्ताक्षर नहीं कर सकते। क्योंकि सिकनेस दिया हुआ है।अतः 03 के अधिकार के लिए आवेदन करना ही श्रेष्ठ विकल्प है।

उनके अवकाश से लौटने पर व्यख्याता के अधिकार स्वतः निरस्त हो जाएंगे।

➡03 के अधिकार जब तक नही आते है आप बिलो पर अपनेCbeo अथवा Deo HQ के हस्ताक्षर करावे।

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प्रश्न👉मेरी नियुक्ति 1 मार्च 2013 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ लिपिक के पद हुई।शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 के संशोधित परिणाम में मेरा चयन होने पर मैं ने 16/01/18 को कार्यमुक्त हो कर 17/01/2018 को 3rd ग्रेड टीचर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया अब परिवीक्षाकाल में मुझे कोनसा वेतन मिलेगा❓

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उत्तर➡(1)पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार यदि आपने परिवीक्षाकाल में विद्यमान वेतन आहरण करने का विकल्प Ddo को दिया है तो 2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि में कनिष्ठ लिपिक का वेतन ही मिलेगा ।

➡(2) विद्यमान वेतन आहरण का विकल्प नही दिया है तो परिवीक्षाकाल में अध्यापक के पे (L-10) के अनुसार 23700 रु फिक्स वेतन देय होगा।

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प्रश्न➡प्रशासनिक कारण से मेरा स्थानांतरण राज्य हित में किया गया था मुझे 14/10/95 शनिवार को कार्यमुक्त किया गया एवं 15/10 /95 को रविवार था एवम 16/10/95 को मैंने नई जगह  कार्यभार ग्रहण किया अब मुझे कार्यग्रहण काल का उपयोग नही करने के कारण कितने दिन की PL का लाभ देय होगा।

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उत्तर➡राज्यहित मे किसी का ट्रांसफर होता है एवम उसके आदेश में यात्रा भत्ता एवम योगकाल देय होने का स्पस्ट उल्लेख होता है उनको ही यह लाभ मिलता है।

➡ऐसे ट्रांसफर पर कार्यमुक्त करने के अगले दिन से कार्यभार ग्रहण काल शुरू हो जाता है।

इस केस में शनिवार को कार्यमुक्त किया गया तथा सोमवार को जॉइन किया है मतलब रविवार के दिन को कार्यग्रहण काल के उपयोग के रूप में गिना जाएगा अतः आपको कार्यभार ग्रहण काल का उपयोग  नही किये जाने के कारण 9 दिन का उपार्जित अवकाश आपके खाते में जोड़ा जायेगा।

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प्रश्न👉मेरा चयन व अ प्रतियोगी परीक्षा 2011 के संशोधित रिजल्ट मे हुआ है इस भर्ती के चयनित प्रतिभागीयो की नियुक्ति दिसंबर 2012 मे दी गई ।जबकि संशोधित  रिजल्ट  वाले प्रतिभागीयो  को नियुक्ति जून 2015 मे दी गई ।चुंकि यह विभागीय गलती है ।अतः मेरा प्रश्न यह है कि मेरी सर्विस दिसंबर  2012 से मानी  जायेगी या जून 2015 से❓❓

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उत्तर➡ऐसे प्रकरण में जिन लोगो मे न्यायालय में याचिका लगाई है उनके पक्ष में फैसला हुआ है ओर उनको 2012 से काल्पनिक परिलाभ एवम वरिष्ठता का लाभ  दिया गया है तथा वास्तविक आर्थिक लाभ दो वर्ष का प्रोबेशन पूर्ण करने की तिथि से दिया गया है।

अतः आप भी अच्छा वकील कर उच्च न्यायालय में याचिका लगावे।

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